• एडीआर ने मतदान के केंद्रवार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का किया था अनुरोध
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अर्जी पर छुट्टियों के बाद मुख्य याचिका के साथ होगी सुनवाई
• आयोग ने किया विरोध, कहा- सिर्फ आशंकाओं अनुमानों के आधार पर दायर की गई अर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को केंद्रवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े वेबसाइट पर जारी करने के बारे में कोई भी अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। कोर्ट ने मांग ठुकराते हुए कहा कि चुनाव चल रहे हैं, अभी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। मतदान के पांच चरण संपन्न हो चुके हैं और दो चरण बचे हैं। चुनाव आयोग के लिए बीच प्रक्रिया में मानव संसाधन जुटाना मुश्किल होगा। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने 2019 से लंबित रिट याचिका में की गई मांग को 2024 में नई अर्जी दाखिल कर अंतरिम आदेश के लिए उसी मांग को दोबारा रखे जाने पर भी सवाल उठाया।
هذه القصة مأخوذة من طبعة May 25, 2024 من Dainik Jagran.
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