ईडी निदेशक का तीसरा सेवा विस्तार अवैध
Jansatta|July 12, 2023
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को झटका
ईडी निदेशक का तीसरा सेवा विस्तार अवैध

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को अवैध ठहराया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने उनके सेवा विस्तार को मंगलवार को कामन काज मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश का उल्लंघन माना। पीठ ने कहा कि उन्हें और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

हालांकि पीठ ने अंतरराष्ट्रीय निकाय एफएटीएफ की समीक्षा और कामकाज के सुचारु हस्तांतरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मिश्रा को 31 जुलाई 2023 तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दे दी। जबकि तीसरी बार मिले सेवा विस्तार से उन्हें 18 नवंबर को सेवानिवृत्त होना था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र 15 दिनों में नया ईडी निदेशक तलाश करे।

पीठ ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी बरकरार रखा है। जो केंद्र को ईडी और सीबीआइ के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास कानून में संशोधन का अधिकार है। जब उच्चाधिकार प्राप्त समिति फैसला लेगी तो सेवा विस्तार किया जा सकता है। यहां पर सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। विस्तार केवल प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश की कमेटी ही कर सकती है। विधायिका अदालत के निर्णय का आधार तो ले सकती है लेकिन विशिष्ट परमादेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। 

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