सेवाओं में कमी के लिए वकील उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Rising Indore|29 May 2024
सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सेवाओं की कमी के लिए वकील को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (2019 में पुनः अधिनियमित) (Consumer Protection Act) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।
संजय मेहरा
सेवाओं में कमी के लिए वकील उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि सेवाओं में कमी का आरोप लगाने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष नहीं कर सकते हैं और ना ही वह सुनवाई योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला निरस्त कर दिया, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय में यह कहा गया था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं Consumer Protection Act 1986 की धारा 2 (ओ) के तहत आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में पेशे को और व्यवसाय और व्यापार से अलग कर दिया है। एक पेशेवर को उच्च स्तर की शिक्षा, कौशल और मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है, किसी पेशेवर की सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है, जो उनके नियंत्रण से परे होते हैं। इसलिए Consumer Protection Act के तहत पेशेवर के साथ व्यवसायियों के बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता।

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