अनुसूचित जाति की किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में उचित कार्रवाई करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने संवेदनहीनता की हदें पार कर दीं। पीड़िता के मामा के अनुसार शिकायत करने गई किशोरी को 25 अगस्त को 10 घंटे तक त्रिलोकपुर चौकी में बैठाए रखा गया। वहीं आरोपी व उसके छह साथी कुर्सी पर बैठकर अश्लील बातें करते रहे।
Diese Geschichte stammt aus der September 02, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.
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जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दायर वादों पर राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।