बुलडोजर से रातोंरात किसी का घर नहीं गिरा सकते : शीर्ष कोर्ट
Amar Ujala|November 07, 2024
यूपी सरकार को फटकार, पीड़ित को 25 लाख रुपये मुआवजा देने और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश
बुलडोजर से रातोंरात किसी का घर नहीं गिरा सकते : शीर्ष कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से किसी का मकान ध्वस्त करने को अराजकता करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। साथ ही, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अवैध निर्माण हटाने और सड़क चौड़ीकरण के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, बुलडोजर लेकर आप रातोंरात किसी का मकान नहीं गिरा सकते। पीठ ने 2019 में सड़क विस्तार के दौरान मकान ध्वस्त करने के मामले में यूपी सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बिना सूचना के किसी के घर में घुस उसे ध्वस्त नहीं कर सकती । संदर्भित मामले में ध्वस्तीकरण अत्याचारी और विधिक अधिकार के बिना किया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि आदेश एक महीने के भीतर लागू किया जाना चाहिए। पीठ ने यूपी के मुख्य सचिव को महराजगंज में अवैध तोड़फोड़ की जांच का निर्देश भी दिया।

Diese Geschichte stammt aus der November 07, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.

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