कांप्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी उपनाम' के बारे में की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराए जाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस नेता को निचली अदालत ने दो साल की अधिकतम सजा सुनाई लेकिन दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया। अदालत ने कहा कि यदि सजा एक दिन भी कम होती तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले एक व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है।
कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष से यह मांग की थी कि राहुल की वायनाड से लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी जाए ताकि वह संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में हिस्सा ले सकें। संसद में मंगलवार से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। पार्टी ने कहा कि सूरत की एक निचली अदालत की ओर से राहुल को दोषी करार दिए जाने के 24 घंटे के भीतर ही अप्रत्याशित तेजी दिखाते हुए लोकसभा सचिवालय ने राहुल को निलंबित करने के आदेश दे दिए। सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता को अयोग्य करार दिया था और उन्हें एक महीने के भीतर ही आधिकारिक बंगला खाली करने के आदेश दिए गए।
Diese Geschichte stammt aus der August 05, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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