डिजिटल मंचों पर जुर्माना तय करने का प्रावधान शामिल
■ इस विधेयक के मुताबिक सरकार एक डेटा संरक्षण बोर्ड नियुक्त करेग जो एक स्वतंत्र निकाय होगा और यह व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की जांच करते हुए जुर्माना लगाएगा
■ इसमें उचित सुरक्षा उपायों की कमी के कारण डेटा उल्लंघन के प्रत्येक मामले में डिजिटल मंचों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना तय करने का प्रावधान शामिल है
लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 बिना किसी बड़े बदलाव के सोमवार को पारित हो गया जो डिजिटल गोपनीयता के लिए अलग से पहला कानून है। हालांकि डेटा स्थानीयकरण आदेश को हटाने और सरकारी नियंत्रण बढ़ाने को लेकर सांसदों ने चिंता जताई थी। एक बार यह विधेयक प्रभावी होता है तब सभी डिजिटल मंचों को अपने डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए उपयोगकर्ताओं से बिना शर्त, मुफ्त और सूचना के साथ विशेष सहमति लेने की आवश्यकता होगी। उन्हें डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को समझाते हुए एक नोटिस भेजने की आवश्यकता होगी।
सरकार एक डेटा संरक्षण बोर्ड नियुक्त करेगा जो एक स्वतंत्र निकाय होगा और यह व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की जांच करते हुए जुर्माना लगाएगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक में, उचित सुरक्षा उपायों की कमी के कारण डेटा उल्लंघन के प्रत्येक मामले में डिजिटल मंचों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना तय करने का प्रावधान शामिल है।
Diese Geschichte stammt aus der August 08, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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