आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आम तौर पर 31 जुलाई होती है और कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी इस 31 जुलाई को खत्म हो गई। मगर जो लोग किसी वजह से रिटर्न नहीं भर सके, उनके लिए अभी एक मौका बाकी है। आयकर अधिनियम में विलंब से यानी बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका दिया जाता है। सीएनके में पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग बताते हैं, 'जिस करदाता को आयकर अधिनियम 1061 की धारा 139 के तहत रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, वह अगर चूक जाता है तो 31 दिसंबर, 2023 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है।'
झंझट से बचेंगे
बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने से आप कर नियमों का पालन करने वाले माने जाते हैं और कानूनी झंझटों से बच जाते हैं। आयकर रिटर्न असल में सरकार के सामने करदाता की आय और आय के स्रोतों का सबूत होता है, जिसके जरिये वह वैध करदाता साबित होता है। उच्चतम न्यायालय के वकील संदीप बजाज समझाते हैं, 'भारत में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता और कारोबार उसके द्वारा दिए गए कर और दाखिल किए गए आयकर रिटर्न पर निर्भर करती है। इससे उन्हें देश में अपनी नागरिकता या कारोबार जारी रखने में मदद मिलती है।' करंजावाला ऐंड कंपनी एडवोकेट्स में प्रिंसिपल एसोसिएट अंकित राजगढ़िया का कहना है कि यदि आपका अधिक कर कट गया है, आप रिफंड चाहते हैं मगर पहली मियाद तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो भी आप देर से रिटर्न भर कर रिफंड का दावा कर सकते हैं।
Diese Geschichte stammt aus der August 21, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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