• कहा, एमसीडी के हलफनामे से भी नहीं दिखती उम्मीद की कोई किरण
• एमसीडी व दिल्ली सरकार के अफसरों की बैठक बुलाएं पर्यावरण सचिव
दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के खराब क्रियान्वयन पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 3,000 टन से अधिक अनिस्तारित ठोस कचरे से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति आ सकती है। बेहद खेदजनक स्थिति के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि राजधानी में प्रतिदिन 11 हजार टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जबकि निगम द्वारा लगाए गए निस्तारण संयंत्रों की क्षमता सिर्फ 8,073 टन प्रतिदिन की है।
Diese Geschichte stammt aus der July 27, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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