• मनोनीत पार्षदों को लेकर लंबे समय से राज्य सरकार और एलजी के बीच रहा है विवाद
• एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के खिलाफ दिल्ली सरकार ने किया था कोर्ट का रुख
झटका लगा दिल्ली नगर 10 सदस्यों जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। शीर्ष अदालत ने निगम (एमसीडी) में (एल्डरमैन) को मनोनीत करने की उपराज्यपाल (एलजी) की शक्ति पर मुहर लगा दी है। सोमवार को अपने अहम फैसले में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उपराज्यपाल एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के मामले में सरकार की सलाह और सहायता से बंधे नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को एमसीडी सदस्यों को मनोनीत करने की विधायी शक्ति है। वह ऐसा कार्यकारी शक्ति के तहत नहीं करते।
Diese Geschichte stammt aus der August 06, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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