दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस दौरान पीठ ने कहा, कानून की नजर में आम नागरिक व मुख्यमंत्री समान हैं। जांच एजेंसी के पास साक्ष्य हैं। उसके -आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी न्यायसंगत है। रिमांड पर लेकर पूछताछ करना भी जरूरी था।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने दोपहर बाद तीन बजकर 40 मिनट पर फैसला सुनाना शुरू किया। पीठ ने 25 मिनट तक खुद फैसला पढ़कर सुनाया। पीठ ने अपने फैसले के कुछ हिस्सों को हिंदी में भी समझाया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी व रिमांड का नहीं है, बल्कि आम आदमी को यह समझाना भी जरूरी है कि गिरफ्तारी व रिमांड वास्तविकता में क्या है।
पीठ ने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और अदालतों का सरोकार संवैधानिक नैतिकता से, न कि राजनीतिक नैतिकता से। ऐसे में जब -आरोप लगाने पर एक आम आदमी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया जाता है तो इस मामले में मुख्यमंत्री होने का लाभ केजरीवाल को नहीं दिया जा सकता है।
Diese Geschichte stammt aus der April 10, 2024-Ausgabe von Hindustan Times Hindi.
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