दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर मंगलवार को एक बड़ा आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने डीयू को पोस्टर, होर्डिंग, बैनर और स्प्रे पेंट से दिल्ली को गंदा करने वाले प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव डेला की खंडपीठ ने डीयू और अन्य अधिकारियों को छात्रसंघ चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए आड़े हाथों लिया। उच्च न्यायालय ने डीयू से कहा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी करें। पीठ ने यह भी कहा कि इन्हीं प्रत्याशियों से नुकसान की भरपाई भी करवाई जाए। मेट्रो और दिल्ली नगर निगम को दिल्ली विश्वविद्यालय को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों में शामिल लोगों के नाम बताने चाहिए।
कार्रवाई की मांग : याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने डीयू के छात्र संघ चुनाव के कारण उत्तरी दिल्ली खासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर, कमला नगर, मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन आदि इलाकों में सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
प्रचार अभियान भी तेज
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Diese Geschichte stammt aus der September 25, 2024-Ausgabe von Hindustan Times Hindi.
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