उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार की शिकार गर्भवती युवती के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई अदालत अपने से बड़ी अदालत के फैसले के खिलाफ आदेश जारी करे। हमें अपने आदेश को उचित ठहराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना संवैधानिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि आखिर गुजरात हाई कोर्ट में क्या हो रहा है?
गुजरात में बलात्कार के बाद 27 हफ्ते की गर्भवती युवती को पीठ ने सोमवार को गर्भपात की इजाजत दे दी। युवती की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि इस स्थिति में भी महिला को सुरक्षित तरीके से गर्भपात करने की इजाजत दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि अगर भ्रूण जीवित रहता है तो अस्पताल बच्चे को इनक्युबेशन में रखकर सुनिश्चित करेगा कि वह जी सके। गुजरात सरकार की जिम्मेदारी होगी कि कानून के मुताबिक बच्चे को गोद दिया जा सके।
पीठ ने हाई कोर्ट द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में पारित इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति नागरत्न ने निराशा जताते हुए कहा- हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हाई कोर्ट के जवाबी हमले की सराहना नहीं करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? क्या न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस तरह से जवाब देते हैं? हम इसकी सराहना नहीं करते हैं । न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि हाई कोर्ट को 19 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित करने की क्या जरूरत थी।
Diese Geschichte stammt aus der August 22, 2023-Ausgabe von Jansatta.
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