भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू हैं जिसमें प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री को एक विवाह किए जाने का प्रावधान है। इसमें द्विविवाह की मनाही है। यह कानून एक आदमी को एक ही समय में कई पत्रियां रखने से मना करता है। अधिनियम की धारा 5 निर्दिष्ट करती है कि एक साथ दो जीवित पतियां रखना अवैध है, जिसे द्विविवाह के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई अपने जीवनसाथी को पहले तलाक दिए बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा कार्य करता है, तो यह गैरकानूनी है और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494 और धारा 495 के अनुसार दंडित किया जाएगा।
देश में यह कानून लागू होने के बाद भी कई व्यक्ति एक पत्नी होने के पश्चात भी दूसरी महिला से विवाह कर लेते हैं वहां पर तो कानून स्पष्ट है की दूसरी महिला को वैद्य पती का दर्जा नहीं मिलता है लेकिन दूसरी पत्नी से होने वाली संतानों को कानून वैद्य संतानों का दर्जा देता है और उन्हें पिता की संपत्ति में संपत्ति पाने का वैधानिक अधिकार भी प्रदत्त करता है।
सुप्रीम कोर्ट इस मुख्य मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या धारा 16 (1) या 16 (2) के तहत विधायी वैधता प्राप्त बच्चे को धारा 16 (3) के कारण वैधानिक वैधता प्रदान की जाती है। माता-पिता की पैतृक/सहदायिक संपत्ति का हकदार है या क्या बच्चा केवल माता-पिता की स्वयं अर्जित/अलग संपत्ति का हकदार है?
इस मामले में, पीठ के समक्ष ये मुद्दे थे
क्या विधायी मंशा धारा 16 के अंतर्गत आने वाले बच्चे को इस तरह से वैधता प्रदान करना है जिससे वे सहदायिक बन जाएं, और इस प्रकार विभाजन शुरू करने या उसमें हिस्सा पाने का हकदार हो जाएं वास्तविक या काल्पनिक?
Diese Geschichte stammt aus der 06 September 2023-Ausgabe von Rising Indore.
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