सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के लिए राज्यों में लागू समान दिशानिर्देश बनाना मुश्किल था। इसलिए अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों में प्रभावी निगरानी के लिए हाईकोर्ट को दिशा निर्देश जारी किए। लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए निम्नलिखित सामान्य निर्देश जारी किए:
1. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सांसदों / विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए सांसदों/विधायकों के लिए पुनः नामित न्यायालयों में शीर्षक से एक स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करेंगे। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है।
2. स्वतः संज्ञान की मामले सुनवाई वाली करने विशेष पीठ आवश्यक ता महसूस होने पर मामले को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर सकती है। हाईकोर्ट मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकता है। विशेष पीठ अदालत की सहायता के लिए महाधिवक्ता या अभियोजक को बुलाने पर विचार कर सकती है।
Diese Geschichte stammt aus der 15 November 2023-Ausgabe von Rising Indore.
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डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उनकी भतीजी नाखुश, जताया खेद
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शासन ने दिया निर्देश स्मार्ट सिटी के बोर्ड ने लगाई मोहर
ज्ञान के मंदिर में बनेगा ज्ञान पार्क
विवेकानंद स्कूल के बगीचे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का प्राधिकरण करेगा सुंदरीकरण
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'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल को पुरःस्थापित करने या बिल के एडमीशन पर लोकसभा में मंगलवार को वोटिंग हुई है।
पुलिस थानों में लगा है अटाले का ढेर
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निगम अधिकारी ने ...ida पर रौब जमाया
जो जमीन प्राधिकरण के नाम हुई ही नहीं उसका प्राधिकरण पर टैक्स लगाया...