कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से चलाई जा रही पेंशन योजना-1995 के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से देश के किसी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को यह जानकारी दी।
Esta historia es de la edición September 05, 2024 de Amar Ujala.
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चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पहली भिड़ंत होगी बांग्लादेश से
टूर्नामेंट में खेलेंगी 8 टीमें, 9 मार्च को होगा फाइनल - कुल 15 मैच होंगे
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हरलीन ने लगाया पहला शतक, बेटियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीती वनडे सीरीज
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चुनाव नियमों में संशोधन के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
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हर निगम में खराब प्रदर्शन वाले अभियंताओं पर होगी कार्रवाई
ओटीएस और बिजली बिल वसूलने में लापरवाह अफसर निशाने पर
जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दायर वादों पर राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।