आरक्षण में उपवर्गीकरण की व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में क्रीमी लेयर बनाने को लेकर जो सुझाव दिया था, उस पर यूं तो कई दलों में चुप्पी है, लेकिन भाजपा सरकार ने तय कर लिया है कि व्यवस्था पहले जैसे ही रहेगी। यानी इसमें कोई क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू नहीं होगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला किया।
केंद्रीय सूचना-प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी दल की ओर से अभी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हालांकि, कई राज्यों ने इसका स्वागत किया था। भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह संविधान और बीआर आंबेडकर की मूल भावना के साथ है। वैष्णव ने कहा, 'बीआर आंबेडकर के संविधान के अनुसार एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रविधान नहीं है।' ध्यान रहे कि चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि भाजपा संविधान बदल देगी। सरकार ने बता दिया कि वह संविधान और दलितोंपिछड़ों के साथ है। कैबिनेट बैठक से पहले भाजपा के एससी-एसटी वर्ग के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिला और आग्रह किया कि इसे लागू न किया जाए। वहां भी प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिलाया था।
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