केंद्र सरकार को सेवा से जुड़े अधिक अधिकार देने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (विधेयक) 2023 मंगलवार को लोकसभा में पेश हुआ। विधेयक दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है और इन्हें कानूनीजामा देने की कोशिश की गई है।
विधेयक से केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिससे केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाएंगी। विधेयक पर लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने केंद्र सरकार को संशोधन का पूर्ण अधिकार दिया है।
केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो विधेयक पेश किया है, उसमें उस धारा 3 ए का जिक्र नहीं है, जो अध्यादेश में मौजूद थी। विधेयक में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बचने के लिए 3ए को हटा दिया है। यह धारा दिल्ली सरकार को कानून बनाने से निषिद्ध करती थी।
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