कार्रवाई के दिशानिर्देश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं हो सकते, वे आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते।
पीठ ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ढहाने की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और ये कदम या तो स्थानीय नगरपालिका के नियमों के अनुसार निर्धारित समय पर उठाए जाएंगे या फिर नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर उठाए जाएंगे।
कारण बताओ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया सकेगा।
ध्वस्तीकरण का नोटिस पंजीकृत डाक के साथ कब्जे वाले मालिक को देना होगा। इसके अतिरिक्त, नोटिस को संबंधित संरचना के बाहरी हिस्से पर भी स्पष्ट रूप से चिपकाना होगा।
प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त देना होगा।
ढहाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह पूरी तरह असंवैधानिक होगा कि लोगों के मकान सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिए जाएं कि वे आरोपी या दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर के जरिए किए गए मकानों के ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
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