हाईकोर्ट ने कहा कि जब मोटर दुर्घटना के संबंध में पहले से ही एफआईआर दर्ज की गई और उसका विवरण क्षेत्राधिकार वाले ट्रिब्यूनल को भेजा गया है तो दावा याचिका को केवल न्यायालय को एफआईआर के लिए रिमाइंडर के रूप में माना जाना चाहिए और इसे दावा याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करें। निष्कर्ष यह है कि एफआईआर दर्ज होने पर दावेदार परिसीमन के आधार पर याचिका खारिज होने के डर के बिना याचिका पेश करने का हकदार है। यह उन सभी मामलों में वर्तमान कानूनी व्यवस्था का सही अर्थ होगा, जहां 01-04-2022 के बाद होने वाली किसी भी मोटर दुर्घटना की दिनांक के छह महीने के भीतर एफआईआर दर्ज की जाती है। ऐसे मामलों में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत करने की 6 माह की परी सीमा अवधि लागू नहीं होती है। न्यायालय जिन मामलों में दुर्घटना दिनांक के 6 महीने के अंदर फिर दर्ज हो गई है यदि ऐसे मामले 6 माह के पश्चात भी प्रस्तुत होते हैं तो न्यायालय इस आधार पर उसे निरस्त नहीं कर सकती की क्लेम याचिका 6 माह की समय अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता मालारावन का 11 अक्टूबर, 2022 को एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने 19 अप्रैल, 2023 को क्लेम दावा याचिका प्रस्तुत प्रस्तुत की थी। क्लेम ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए ने याचिका निरस्त कर दी गई की यह क्लेम आवेदन विलंब से प्रस्तुत किया गया है अर्थात 6 माह की अवधि के पश्चात प्रस्तुत होने से सुनवाई योग्य नहीं है।
Esta historia es de la edición 13 September 2023 de Rising Indore.
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डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उनकी भतीजी नाखुश, जताया खेद
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'भीख मांग कर भी मैंटिनेस तो देना होगा' जैसे आदेशों पर लगेगी लगाम! सुप्रीम कोर्ट
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नेप्रा का कांट्रैक्ट रद्द नहीं होगा
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ज्ञान के मंदिर में बनेगा ज्ञान पार्क
विवेकानंद स्कूल के बगीचे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का प्राधिकरण करेगा सुंदरीकरण
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इंदौर शहर के पुलिस थानों में अटाले का ढेर लगा हुआ है।
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