जो करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मुकर्रर तारीख 31 जुलाई 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, उन्हें देर से ही सही रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। देर से यानी बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
वेद जैन ऐंड एसोसिएट्स में पार्टनर अंकित जैन कहते हैं, 'यह तारीख सभी प्रकार के करदाताओं के लिए है चाहे वे व्यक्तिगत हों, कॉरपोरेट हों, ऑडिट हों या नॉन ऑडिट हों।'
पिछले साल के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का समय स्पष्ट है। संबंधित कर निर्धारण वर्ष खत्म होने से 3 महीने पहले का समय अथवा निर्धारण पूरा होना। इन दोनों में से जो पहले आ जाए उसे ही देर से रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख माना जाता है।
आईपी पसरीचा ऐंड कंपनी में पार्टनर मनीत पाल सिंह का कहना है, 'इससे उन करदाताओं को एक और मौका मिल जाता है, जो किसी वास्तविक और वाजिब वजह से तय तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।'
नहीं मिलेंगे फायदे
देर से रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एफ के तहत निर्धारित जुर्माना लगाया ही जाता है। ऐसे करदाता को 5000 रुपये तक का विलंब शुल्क भरना पड़ता है। छोटे करदाता यानी 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों से केवल 1,000 रुपये जुर्माना लिया जाता है।
धारा 234 234बी और 234सी के तहत दंडात्मक ब्याज भी लिया जाता है जो करदाता पर बन रहे कर के हिसाब से निर्धारित होता है। देर से रिटर्न दाखिल करने वाले अपने नुकसान को आगे के वर्ष में नहीं ले जा पाते हैं यानी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं।
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