सारे शहर से झुग्गी वालों को हटाकर लोहा मंडी में ट्रांजिट हाउस बना कर बसा दिया
इंदौर नगर निगम के द्वारा शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इन कामों के अंतर्गत एक तरफ जहां सफाई का कार्य है तो वहीं दूसरी तरफ कचरे के निष्पादन का कार्य भी है। इसके साथ ही साथ अलग-अलग स्थानों पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों को शहर की सुंदरता की खातिर उन स्थानों से हटाया जाता है। इन लोगों को नगर निगम के द्वारा या तो ट्रांजिट हाउस बनाकर उसमें बसा दिया जाता है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए मकान देकर वहां बसा दिया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकान इन गरीब नागरिकों के लिए ही है। यह मकान भी इन नागरिकों को कोई मुफ्त में नहीं दिए जाते हैं। इन नागरिकों से निगम के द्वारा निश्चित की गई रियायती दर वसूल की जाती है। इन नागरिकों को बैंक का लोन करा कर दिया जाता है। उसके माध्यम से निगम अपना पैसा वसूल लेता हैं और इन नागरिकों को इन पक्के मकानों में शिफ्ट कर दिया जाता है।
इस समय सबसे ज्यादा चर्चा शहर के मध्य क्षेत्र में लोहे का कारोबार करने वाले कारोबारियों को शहर के बाहर जाकर कारोबार करने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित की गई नई लोहा मंडी की हो रही है। यह लोहा मंडी योजना क्रमांक 78 में विकसित की गई है। इसके लिए प्राधिकरण के द्वारा इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों को प्लॉट का आवंटन किया गया है।
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि एबीसी जूस को विषहरण में सहायता करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
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मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
जो एमजी रोड पर हो नहीं सका वह अब कोठारी मार्केट पर होगा
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मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
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