वाणिज्यिक लेनदेन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे से बाहर : सुप्रीम कोर्ट
Rising Indore|17 April 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस निवेश से शिकायतकर्ता ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त कर रहा है, उसकी वसूली की मांग करने वाली शिकायतों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विचार नहीं किया जा सकता | यह वाणिज्यिक लेनदेन (निवेश) है और इसलिए 1986 अधिनियम के दायरे से बाहर ही होगा।
संजय मेहरा
वाणिज्यिक लेनदेन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे से बाहर : सुप्रीम कोर्ट

वाणिज्यिक विवादों का निर्णय 1986 अधिनियम के तहत समरी कार्यवाही में नहीं किया जा सकता, लेकिन शिकायतकर्ता परिवादी के पास प्रतिवादी उक्त राशि की वसूली के लिए उचित उपाय सिविल कोर्ट के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा। इसलिए उक्त शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ताओं (फर्म के भागीदार के कानूनी उत्तराधिकारी) द्वारा दायर सिविल अपील पर फैसला करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखे गए फैसले में उपरोक्त टिप्पणी की। मामला अपीलकर्ता (ओं) द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 निवेश राशि का कथित भुगतान न करने से संबंधित प्रतिवादी ने साझेदारी फर्म में लाख रुपये का निवेश किया, जिसमें अपीलकर्ता का पति भागीदार है, प्रतिवादी को रुपए 5 लाख पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 120 महीने मैं राशि का भुगतान करना था । प्रतिवादी नंबर 1 ने निवेशित राशि को समय से पहले जारी करने की मांग की, लेकिन उसे परिपक्वता अवधि तक इंतजार करने के लिए कहा गया। हालांकि, जब परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद भी राशि वापस नहीं की गई तो उन्होंने उक्त राशि की मांग करते हुए करते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की।

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