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सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे विवाह को मान्य करने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के दायरे में है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने समलैंगिक लोगों के लिए समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मान्यता दी, साथ ही आम जनता को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया ताकि उन्हें भेदभाव का सामना न करना पड़े। शीर्ष अदालत ने 4 फैसले सुनाते हुए एकमत से कहा कि विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है और समान लिंग वाले जोड़े इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के इस रुख की आलोचना की कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका शहरी अभिजात्य अवधारणा को प्रतिबिंबित करती है। समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि समलैंगिकता न तो शहरी और न ही कुलीन अवधारणा या विशेषता है।
हालांकि, इसमें कुछ पहलुओं पर मतभेद था, विशेषकर समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने के नियमों की प्रयोज्यता आदि पर। सीजेआई और जस्टिस संजय किशन कौल, एस. रवींद्र भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मुख्य मुद्दे पर सहमति व्यक्त की कि अदालत विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकती और कहा कि यह कार्य संसद को करना है। हालांकि, जस्टिस भट, कोहली और नरसिम्हा ने 2 फैसलों में कुछ कानूनी पहलुओं पर सीजेआई और जस्टिस कौल से मतभेद रखा।
सीजेआई ने कहा कि गोद लेने के नियमों को अमान्य माना जाता है क्योंकि वे समलैंगिक लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं और उन्हें जोड़े के रूप में गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। सीजेआई की राय से असहमत होते हुए न्यायमूर्ति भट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि नियम अमान्य हैं।
この記事は Aaj Samaaj の October 18, 2023 版に掲載されています。
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