पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंदू महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीनें कब्जाने के आरोपी शाहजहां शेख की फरारी के मामले में हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता और दबंग शाहजहां शेख इस तरह फरार नहीं हो सकता। सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती।
चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा, 'हमने शिकायतों का देखा है। इलाके की महिलाओं ने बताया है कि वह जमीनें भी कब्जा लेता था। शाहजहां शेख इस तरह से भाग नहीं सकता। वह कानून नहीं तोड़ सकता।' यही नहीं बेंच ने कहा कि यदि एक शख्स पूरी आबादी से ही फिरौती मांगता है तो फिर सत्ता उसका साथ नहीं दे सकती। वह सिर्फ जनता का प्रतिनिधि है। उसका काम जनता का हित करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली नजर में यह समझ आता है कि शाहजहां शेख ने लोगों को परेशान किया था।
この記事は Hari Bhoomi の February 21, 2024 版に掲載されています。
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