सुप्रीम कोर्ट ने कहाः यदि शेष हाईकोर्ट या राज्य / केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकारियों द्वारा अगली तारीख से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है, तो यह न्यायालय संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और संबंधित मुख्य सचिवों की उपस्थिति के लिए एक आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगा। न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, कर्नाटक, मणिपुर, पटना, राजस्थान, तेलंगाना और इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट / अनुपालन हलफनामे प्राप्त नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए थे, ताकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सके। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 और संबंधित नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक विशेष इकाई विकसित करने और 3 महीने के भीतर एम वी संशोधन अधिनियम के प्रावधान और नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के अनुसार जांच अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के बाद 48 घंटे के भीतर, प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट दावा ट्रिब्यूनल को सौंपनी चाहिए। अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट और विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट भी निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत की चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देश
i) सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग से सड़क दुर्घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, संबंधित एसएचओ एमवी संशोधन अधिनियम की धारा 159 के अनुसार कार्रवाई करेगा।
ii) एफआईआर दर्ज करने के बाद, जांच अधिकारी एमवी संशोधन अधिनियम 2022 में निर्दिष्ट अनुसार सहारा लेगा और दावा ट्रिब्यूनल को 48 घंटे के भीतर एफएआर जमा करे। आईएआर और डीएआर को नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन समय सीमा के भीतर दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया जाएगा।
この記事は Rising Indore の 19 July 2023 版に掲載されています。
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