मनीष पुरी से रिंग रोड की सड़क विवादों में
Rising Indore|2 August 2023
निगम के अधिकारियों का विवाद समाप्त हो जाने का दावा गलत| एक तरफ भाजपा नेता डागा के निर्माण तो दूसरी तरफ महिदपुरवाला के निर्माण
मनीष पुरी से रिंग रोड की सड़क विवादों में

पीड़ित रहवासियों के अनुसार हाइकोर्ट ने 14 जून 2022 को आदेश दिया था कि सड़क के बीचोबीच अर्थात सेंट्रल लाइन से उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ 20-20 फीट चौड़ाई में इस सड़क का निर्माण किया जाए। तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने हाइकोर्ट के आदेश के अनुरूप सड़क का अलाइनमेंट तय किया था। अब उस अलाइनमेंट को बदला जा रहा है।

100 फीट रोड के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी

हर्ष नगर, टेलीफोन नगर और सेंचुरी स्टेट के रहवासियों के मुताबिक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा 1979 में इन तीनों कॉलोनियों की 100 फीट भूमि को रोड के लिए अधिग्रहित किया गया था। हाइकोर्ट ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है की 40 फीट पर सेंट्रल लाइन निर्धारित करके उसके दोनों तरफ 20-20 फीट की सड़क बनाई जाए और और इतनी ही जमीन दोनों तरफ छोड़ी जाए ताकि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने पर सड़क की चौड़ाई 80 फीट की जा सके।

बीजेपी नेता के दबाव में बदला जा रहा अलाइनमेंट

この記事は Rising Indore の 2 August 2023 版に掲載されています。

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