न्यायाधीशों की संविधान पीठ का 7-2 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय
कहा-संपत्ति की स्थिति, सार्वजनिक हित में जरूरत और उसकी कमी पर विचार जरुरी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सामुदायिक संसाधन बताकर हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। इसके लिए संपत्ति की स्थिति, सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत और कमी जैसे सवालों पर विचार जरूरी है। शीर्ष अदालत ने 7-2 के बहुमत से दिए निर्णय में 41 साल पुराने अपने ही फैसले को पलट दिया।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को दिए फैसले के जरिये जस्टिस वी कृष्ण अय्यर के पूर्व में दिए फैसले को पलटा, जिसमें जस्टिस अय्यर ने कहा था कि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत जनहित में बंटवारा करने के लिए निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है। संविधान पीठ ने बहुमत से माना, जस्टिस अय्यर का फैसला विशेष आर्थिक और समाजवादी सोच से प्रेरित था। जबकि संविधान हठधर्मिता को खारिज करता है और आर्थिक पीठ लोकतंत्र की अनुमति देता है।
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