कहा- ऐसे बीमा क्लेम से मना नहीं कर सकतीं कंपनियां इनके भारी वाहन चलाने से हादसे बढ़ना साबित नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के ड्राइविंग लाइसेंस धारक भी 7,500 किलोग्राम तक के व्यावसायिक वाहन चला सकेंगे। यानी आपके पास कार का लाइसेंस है, तो आप हल्के व्यावसायिक वाहन बेधड़क चला सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा, बीमा कंपनियां एलएमवी लाइसेंस के आधार पर बीमा क्लेम से मना नहीं कर सकतीं। यह निर्णय एलएमवी लाइसेंस धारकों को बीमा दावा करने में मदद करेगा।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्थल व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों का पालन करना चाहिए। संविधान पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस रॉय ने कहा, सिर्फ कानून का सवाल नहीं है। कानून के सामाजिक असर को भी समझना जरूरी है, ताकि लोगों को मुश्किल न हो।
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निजीकरण के विरोध में अभियंता करेंगे संघर्ष
राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष होगा। अभियंताओं ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर गलत आंकड़े देकर गुमराह करने का आरोप लगाया है।
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