उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोग से कोई छूट नहीं होती है। न्यायालय के इस फैसले से जन प्रतिनिधियों को संरक्षण देने संबंधी उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में 1998 का फैसला पलट गया है। यह मामला 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव की सरकार के लिए खतरा पैदा करने वाले अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए पांच झामुमो नेताओं के रिश्वत लेने से जुड़ा है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाले सात सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि सदन के सदस्यों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। पीठ ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और झामुमो रिश्वत मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है।
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