12 साल पहले जिस ट्रेजर आइलैंड को 22 करोड़ का टैक्स नोटिस, निगम ने सेटलमेंट कर किया 2 करोड़ 29 लाख
Hari Bhoomi|February 20, 2024
जोन कमिश्नर ने कहा बिल्डिंग का नहीं जमीन का लिया टैक्स| पूर्व महापौर डॉ. किरणमयी ने कहा ये अवैध, अधिकारियों की सांठगांठ
12 साल पहले जिस ट्रेजर आइलैंड को 22 करोड़ का टैक्स नोटिस, निगम ने सेटलमेंट कर किया 2 करोड़ 29 लाख

देश में जब मॉल संस्कृति छाने लगी थी तब रायपुर के पास जोरा गांव में एक विशाल इमारत आकार ले रही थी, नाम था ट्रेजर आईलैंड | यह इमारत बनकर तैयार होने को ही थी कि तभी इसके मालिकों की माली हालत खराब होने लगी और यह इमारत अधूरी ही रह गई। निगम का टैक्स बढ़ता रहा और बढ़कर 22 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। करीब 12 साल पहले 22 करोड़ रुपए के टैक्स को अब नगर निगम ने 2 करोड़ 29 लाख में सेटलमेंट करा दिया है। लेकिन इस फैसले को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ है वह इमारत का हुआ ही नहीं। केवल इमारत की जमीन को मानकर टैक्स सेटलमेंट कर लिया गया है।

Denne historien er fra February 20, 2024-utgaven av Hari Bhoomi.

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