"मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के अपने ही आदेश को पलट दिया है। कोर्ट ने उस पूरे पैराग्राफ को हटाने का आदेश दिया है जिसमें मैतेई समुदाय को एससीएसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने का आग्रह किया गया था।
हाईकोर्ट का मानना है कि यह पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के रुख के विपरीत है। उस एक आदेश की वजह से हिंसा भड़क गई थी और कुकी समाज में आक्रोश पैदा हो गया था। हाईकोर्ट का मानना है कि उस आदेश की वजह से राज्य में अशांति पैदा हुई थी। पिछले साल मार्च में ही हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने पर विचार करना चाहिए।
Denne historien er fra February 23, 2024-utgaven av Hari Bhoomi.
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