अब पुरानी संपत्ति में किसी भी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा। संपत्ति मालिक उसे दिल्ली नगर निगम के सहयोग से नियमित करा सकेंगे। इसके लिए संपत्ति मालिकों को निगम को अपनी पुरानी संपत्ति में किसी भी तरह का बदलाव करने पर सूचना देनी होगी, जिसके आधार पर निगम इसकी स्वीकृति देगा।
Denne historien er fra February 27, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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