आयकर विभाग ने घर खरीदारों को टीडीएस कटौती से फिलहाल फौरी राहत दी है। इसके लिए संपत्ति बेचने वाले विक्रेता को 31 मई तक अपने पैन और आधार को लिंक कराना होगा। अगर विक्रेता इससे चूकता है तो खरीदार को बढ़ी दर से अतिरिक्त टीडीएस चुकाना होगा। इस मामले में कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे।
गौरतलब है कि पिछले एक साल में देशभर में करीब 16 हजार से अधिक घर खरीदारों को नोटिस भेजकर उनसे खरीदी संपत्ति पर अतिरक्त टीडीएस चुकाने को कहा गया था। आयकर विभाग का कहना था कि जिन विक्रेताओं ने यह संपत्ति बेची है, उनके पैन नंबर या तो निष्क्रिय हैं, या आधार से लिंक नहीं है।
Denne historien er fra May 06, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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