हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी । प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने टिप्पणी की है कि मामले की सुनवाई के इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी व रिमांड कानून के अनुसार नहीं है। बिना सुनवाई केजरीवाल को जमानत देना गलत है।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने अपने 34 पेज के फैसले में कहा कि निचली अदालत ने विवेक का इस्तेमाल किए गए बगैर जमानत याचिका मंजूर की। वहीं, केजरीवाल के खिलाफ साक्ष्य ना होने की बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने की कोशिश भी की है। कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना केजरीवाल की निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है। पीठ ने कहा कि इस तरह की दलील केजरीवाल को जमानत दिलवाने के लिए काफी नहीं है।
"मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत चुनाव में प्रचार के लिए दी गई थी। बचाव पक्ष के इस दावे में भी कोई दम नहीं है कि उन्होंने इसका दुरुपयोग नहीं किया। - हाईकोर्ट
आप प्रमुख की जिम्मेदारी अहम : पीठ
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