04 अप्रैल 2016 को शामनाथ मार्ग पर सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई थी
सड़क दुर्घटना में 32 वर्षीय युवक की मौत के मामले में अदालत ने बीमा कंपनी को दो करोड़ रुपये का मुआवजा ब्याज समेत पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। अहम बात यह है कि अदालत ने नौकरी के ऑफर लेटर में दर्ज सालाना आय को मुआवजे का आधार बनाया है। यह नियुक्ति पत्र युवक को हादसे से पहले मिला था।
तीस हजारी स्थित मोटर दुर्घटना दावा पंचाट के न्यायाधीश डॉ. पंकज शर्मा की अदालत ने एक करोड़ 98 लाख 89 हजार 920 रुपये का मुआवजा मृतक सिद्धार्थ शर्मा के मातापिता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि युवक उच्च शिक्षित था। वह एक ऐसी दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसमें कथित तौर पर एक नाबालिग पर रफ्तार का नशा शामिल था। इस हादसे ने मृतक के माता-पिता के इकलौते आसरे को उनसे छीन लिया था।
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