धारा 370 हटाना सही, कभी संप्रभु नहीं था जम्मू-कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट
Jansatta|December 12, 2023
विशेष दर्जा खत्म करने के फैसले पर संविधान पीठ ने लगाई मुहर
धारा 370 हटाना सही, कभी संप्रभु नहीं था जम्मू-कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट
  • जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने के निर्देश
  • 30 सितंबर, 2024 तक कराना होगा विस चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' था और यह कभी संप्रभु नहीं था। ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को सही ठहराया।

साथ ही, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने और 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तीन अलग- अलग, लेकिन सर्वसम्मति वाले निर्णयों में इस सवाल पर विचार किया कि क्या अनुच्छेद 370 के प्रावधान अस्थायी प्रकृति के थे या उसने 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के कार्यकाल के अंत में संविधान में स्थायी दर्जा हासिल कर लिया था।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इस मामले पर अलग-अलग, किंतु सर्वसम्मत फैसले लिखे। शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने इसी दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया था। 

Denne historien er fra December 12, 2023-utgaven av Jansatta.

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