सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे के लिए लाई गई चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक ठहराया है। पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाते हुए बांड योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया और कहा कि बैंक चुनावी बांड जारी करना तत्काल बंद कर दें। साथ ही जो बांड अभी तक भुनाए नहीं गए हैं, उनका भुगतान भी न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चुनावी बांड योजना में दानकर्ताओं की पहचान और योगदान के विवरण को गुप्त रखने का कोई औचित्य नहीं है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।
पीठ ने दो अलग-अलग मगर सहमति वाले फैसले सुनाए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चार जजों की तरफ से और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपना अलग मत व्यक्त किया। पीठ ने कहा कि चुनावी बांड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है। निजता के मौलिक अधिकार में एक नागरिक की राजनीतिक गोपनीयता और राजनीतिक संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वह राजनीतिक दलों को मिले चुनावी बांड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को छह मार्च तक उपलब्ध कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। संविधान पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर, माकपा, एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स व अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है।
पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर पिछले साल दो नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा थे। पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। पीठ ने माना कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है।
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