हाईकोर्ट ने कहा कि निजी वाहन पर पुलिस लिखना भारतीय दंड संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपने निजी वाहन पर 'पुलिस' लिखने को कर दायर एक निजी शिकायत को रद्द कर दिया। निजी वाहन पर 'पुलिस ' लिखना भारतीय दंड संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है विरोधी पक्ष द्वारा दायर की गई शिकायत पूरी तरह से आशंका पर आधारित है।
हाईकोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस शब्द के साथ निजी वाहन के रूप में उपयोग करके, याचिकाकर्ता ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन कर सकता है। वह बेईमानी के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। याचिकाकर्ता और उसने सार्वजनिक नजर में अपने निजी वाहन का उपयोग किया है जैसे कि उक्त वाहन पुलिस विभाग का है। याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट इस आशंका पर विचार करने में विफल रहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है। अपराध आरोप का आधार नहीं हो सकता है।
अलीपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायतकर्ता ने कहा कि 7 फरवरी, 2022 को, उसने एक निजी वाहन को उसके आगे और पीछे की स्क्रीन पर पुलिस शब्द लिखा हुआ देखा। आरोप था कि वाहन पर पुलिस शब्द लिखा गया था ताकि आम जनता के साथ-साथ सार्वजनिक अधिकारियों के मन में यह गलत धारणा पैदा की जा सके कि वाहन पुलिस विभाग का है। आरटीआई एक्ट के तहत मिली जानकारी में पता चला कि वाहन पुलिस विभाग का नहीं है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपने निजी वाहन को सार्वजनिक रूप से पुलिस विभाग के वाहन के रूप में दिखाकर आम जनता के साथ-साथ सार्वजनिक अधिकारियों से अवैध लाभ लेने और उन्हें अवैध लाभ के उद्देश्य से प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिरूपण किया।
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