लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड समझौता डिक्री नहीं है: सुप्रीम कोर्ट?
Rising Indore|09 August 2023
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 के तहत लोक अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता जैसा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत धारा 28 ए के तहत विचार किया गया है।
संजय मेहरा
लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड समझौता डिक्री नहीं है: सुप्रीम कोर्ट?

कानून बनाने वाले का उद्देश्य केवल इसे उसी तरह से लागू करना है जैसे कि यह एक डिक्री हो। इस मामले में पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस जॉब बनाम थॉमस 2003 (3) KLT 936 में केरल हाईकोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें यह विचार था कि कल्पना के किसी भी खिंचाव से यह नहीं माना जा सकता है कि एक धारा 21 में सृजित कानूनी कल्पना के बावजूद लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को सिविल कोर्ट द्वारा पारित समझौता डिक्री माना जा सकता है। इसने इस प्रकार कहा-

लोक अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड समझौता डिक्री नहीं है। लोक अदालत द्वारा बिना किसी और चीज के पारित किए गए एक अवार्ड को अन्य बातों के साथ-साथ एक डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए। हम पी टी थॉमस (सुप्रा) में केरल हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार को स्वीकार करेंगे।

एक अवार्ड जब तक उचित कायज़्वाही में सफलतापूर्वक सवाल नहीं किया जाता है, अपरिवतज्नीय और गैर मिथ्या हो जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII के तहत आने वाले समझौते के मामले में, समझौते की शर्तों के लिए अपने विवेक को लागू करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। बिना किसी और बात के, पक्षकारों के बीच हुए समझौते में न्यायालय की छाप नहीं होती है। यह समझौता डिक्री तभी बनती है जब संहिता में प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

अदालत ने कहा कि धारा 20 के तहत लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी मामले में पक्षों के बीच विवादों के निपटारे की सुविधा प्रदान करना है।

इसकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं है। यह केवल इतना कर सकता है कि एक वास्तविक समझौता या निपटारा किया जाए। धारा 20 की उप-धारा (4) महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून निर्माता ने इसे लोक अदालत के लिए आदर्श सिद्धांत निर्धारित किया है। सिद्धांत न्याय, समानता, निष्पक्ष खेल और अन्य कानूनी सिद्धांत हैं।

Denne historien er fra 09 August 2023-utgaven av Rising Indore.

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