हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित भारतीय दंड संहिता 1860 के कई प्रावधान लागू किए गए थे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आवेदन के साथ समर्थन में शपथ प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस रिपोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही वह शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर निरस्त ही की जा सकती है, जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो यह पाया गया कि सूचना देने वाले ने शपथ पत्र 'देर से' प्रस्तुत किया था। हमारा मानना है कि श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश अनिवार्य हैं। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि सूचना देने वाले ने देर से ही सही, शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। प्रियंका श्रीवास्तव निर्णय में यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन को आवेदक के एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है। गौरतलब है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध पर संज्ञान लेने से पहले सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से बिना किसी जिम्मेदारी के और केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए दायर किए जा रहे हैं। इसलिए फैसले में मजिस्ट्रेटों को आरोपों की सच्चाई और सत्यता की जांच करने की सलाह दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह हलफनामा आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है।
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डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उनकी भतीजी नाखुश, जताया खेद
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नेप्रा का कांट्रैक्ट रद्द नहीं होगा
शासन ने दिया निर्देश स्मार्ट सिटी के बोर्ड ने लगाई मोहर
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विवेकानंद स्कूल के बगीचे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का प्राधिकरण करेगा सुंदरीकरण
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'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल को पुरःस्थापित करने या बिल के एडमीशन पर लोकसभा में मंगलवार को वोटिंग हुई है।
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निगम अधिकारी ने ...ida पर रौब जमाया
जो जमीन प्राधिकरण के नाम हुई ही नहीं उसका प्राधिकरण पर टैक्स लगाया...