इरादे या जानकारी के अभाव में जाली मुद्रा का उपयोग आईपीसी की धारा 489बी के तहत अपराध नहीं बनता: हाईकोर्ट
Rising Indore|12 June 2024
गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जाली मुद्रा मामले में छह व्यक्तियों को बरी करते हुए कहा कि और उपयोग का इरादा अथवा आरोपियों को यह जानकारी नहीं थी कि वह जाली मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं और अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मनःस्थिति (Mens Rea) या गलत काम करने का इरादा या ज्ञान न होने के कारण, जाली या जाली मुद्रा नोटों का उपयोग मात्र भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (बी) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त है। गुजरात हाईकोर्ट अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कच्छ भुज द्वारा दर्ज 9 जनवरी, 1998 के बरी करने के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई।
संजय मेहरा
इरादे या जानकारी के अभाव में जाली मुद्रा का उपयोग आईपीसी की धारा 489बी के तहत अपराध नहीं बनता: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में, जब मनःस्थिति स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, तो किसी भी जाली या जाली मुद्रा नोट या बैंक नोट का उपयोग मात्र धारा 489 (बी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं कर सकता है। उक्त अपराध का अनिवार्य तत्व यह है कि नोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास यह मानने का कारण है कि उक्त नोट जाली या नकली हैं। अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तों को यह जानकारी या विश्वास करने का कारण था कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए या उनके पास रखे गए करेंसी नोट नकली या जाली थे। अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में विफल रहा है।

न्यायालय ने यह देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति आईपीसी की धारा 489 (ए), (बी), (सी) और (डी) के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे, टिप्पणी की, इन प्रावधानों के संबंध में वाक्यांश करेंसी नोट या बैंक नोटों को जाली या नकली होने का विश्वास करने का कारण जानना या होना है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उपर्युक्त मेन्स रीया (गलत काम करने का इरादा या ज्ञान) के बिना, नकली करेंसी नोट या बैंक नोटों को बेचना, खरीदना, प्राप्त करना, तस्करी करना या उपयोग करना जैसे कार्य आईपीसी की धारा 489- बी के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। गुजरात कोर्ट ने कहा, इसी तरह, जाली या नकली करेंसी नोट या बैंक नोटों को रखने या उपयोग करने का इरादा रखने मात्र से धारा 489-सी के तहत मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त जाली नोटों को सील या पैक किया गया था या नहीं, इस बारे में किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उन्हें जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया। इसके अलावा, एफएसएल की राय में कहा गया कि एफएसएल ने अपने स्वयं के स्रोत से नियंत्रण नमूना नोटों का उपयोग किया, और मुद्रा नोटों के जाली होने को साबित करने के लिए किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई। केस: गुजरात राज्य बनाम हिमताल भाईलाल राजगोर और अन्य एलएल साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (गुज) 74

Denne historien er fra 12 June 2024-utgaven av Rising Indore.

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