- मुफ्त उपहार एक अहम मुद्दा, इस पर बहस की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीबी में फंसे लोगों के लिए मुफ्त की योजनाएं जरूरी हैं। दरअसल राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाएं देने के वादे पर मंगलवार को सुनवाई थी और इसी दौरान कोर्ट ने कहा, गरीबी के दलदल में फंसे इंसान के लिए मुफ्त सुविधाएं और चीजें देने वाली योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। शीर्ष कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, सवाल यह है कि यह फैसला कौन लेगा कि क्या चीज मुफ्तखोरी के दायरे में आती है और किस चीज को जनकल्याणकारी माना जाएगा? कोर्ट ने यह भी कहा, हम चुनाव आयोग को इस मामले में अतिरिक्त शक्ति नहीं दे सकते। अदालत ने बुधवार को फिर इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा, मुफ्त उपहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर बहस किए जाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, माना कि यदि केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाती है जिसके अंतर्गत राज्यों को मुफ्त उपहार देने पर रोक लगा दी जाती है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ऐसा कानून न्यायिक जांच के लिए नहीं आएगा। उन्होंने कहा, ऐसे में हम देश के कल्याण के लिए इस मामले को सुन रहे हैं।
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