- संयुक्त बैंक खातों की अनुमति और राशन कार्ड देने पर हो विचार
सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे विवाह को मान्य करने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के दायरे में है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने समलैंगिक लोगों के लिए समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को मान्यता दी, साथ ही आम जनता को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया ताकि उन्हें भेदभाव का सामना न करना पड़े। शीर्ष अदालत ने 4 फैसले सुनाते हुए एकमत से कहा कि विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है और समान लिंग वाले जोड़े इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के इस रुख की आलोचना की कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका शहरी अभिजात्य अवधारणा को प्रतिबिंबित करती है। समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि समलैंगिकता न तो शहरी और न ही कुलीन अवधारणा या विशेषता है।
हालांकि, इसमें कुछ पहलुओं पर मतभेद था, विशेषकर समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने के नियमों की प्रयोज्यता आदि पर। सीजेआई और जस्टिस संजय किशन कौल, एस. रवींद्र भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मुख्य मुद्दे पर सहमति व्यक्त की कि अदालत विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकती और कहा कि यह कार्य संसद को करना है। हालांकि, जस्टिस भट, कोहली और नरसिम्हा ने 2 फैसलों में कुछ कानूनी पहलुओं पर सीजेआई और जस्टिस कौल से मतभेद रखा।
सीजेआई ने कहा कि गोद लेने के नियमों को अमान्य माना जाता है क्योंकि वे समलैंगिक लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं और उन्हें जोड़े के रूप में गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। सीजेआई की राय से असहमत होते हुए न्यायमूर्ति भट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि नियम अमान्य हैं।
This story is from the October 18, 2023 edition of Aaj Samaaj.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the October 18, 2023 edition of Aaj Samaaj.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
अंडर-19 टेस्ट के पहले दिन भारत 316/5:4 बैटर्स की फिफ्टी
नित्य पंड्या ने 94 रन बनाए: ऑस्ट्रेलिया से होक्स्ट्रा को 2 विकेट
वेदांग रैना ने आलिया भट्ट के लिए मराठी में गाया 'फूलों का तारों का' सॉन्ग
एक्टर वेदांग रैना की अपकमिंग फिल्म जिगरा सिनेमाघरों में जल्द ही रिलीज होने वाली है। इन दिनों ये यंग स्टार फिल्म के प्रमोशन में जुट हुआ है।
मुइज्जू ने मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा, 40 करोड़ डॉलर के करेंसी स्वैप पर भी करार
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते और 30 अरब रुपये (360 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की सहायता प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले के लिए धन्यवाद दिया।
पावरप्ले में ही विपक्षी टीम की हवा निकालने में माहिर हैं अर्शदीप सिंह
अर्शदीप ने बांग्लादेश को भी नहीं बख्शा
हुडदंगबाजी करने वालों की खैर नहीं, पुलिस के पुख्ता प्रबंध: चंद्र मोहन
जिला पुलिस कप्तान ने सभी पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की बैठक, मतगणना संबंधी दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
CBI के आरोप-पत्र में सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र नहीं
हरियाणा कांग्रेस के लिए 40% वोट शेयर क्यों जरूरी
इससे ज्यादा वोटिंग पर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, कम पर सीटें घटती हैं
यह मुद्दा मजबूती से केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा: सीएम भगवंत मान
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आढ़तियों ने हड़ताल वापस ली, अधिकांश मांगे केंद्र से संबंधित हैं
मतगणना सुबह 8 बजे से
22 जिलों में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 93 मतगणना केंद्र बनाए गए
मोहल्ला क्लीनिक में दवा नहीं: नौ साल में जनता को नहीं हुई कोई परेशानी
केजरीवाल और सीएम आतिशी ने भाजपा को घेरा