- सांविधानिक पीठ एकराय ऐतिहासिक फैसला
- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
- राज्य का भारत में एकीकरण पूर्ण अस्थायी था अनुच्छेद 370
- यह अनुच्छेद विषम संघवाद की विशेषता थी, संप्रभुता की नहीं... राष्ट्रपति को इसे खत्म करने का पूरा अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद-370 अस्थायी प्रावधान था। जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय और 25 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार करने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य में संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रहा। हालांकि कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा देने और 30 सितंबर, 2024 तक वहां चुनाव कराने के निर्देश भी दिए।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मत फैसले में अनुच्छेद 370 खत्म करने की पुष्टि की। जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस सूर्यकांत के साथ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मूल फैसला लिखा। फैसले के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पास ऐसी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, जो अन्य राज्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों से अलग हो। यह अनुच्छेद विषम संघवाद की विशेषता थी, न कि संप्रभुता की। जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान को संपूर्ण लागू करने के बाद, राज्य का संविधान निष्क्रिय व निरर्थक हो गया। सांविधानिक शासन के लिए भारत का संविधान पूर्ण संहिता है। जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसले अलग से लिखे, पर दोनों मूल फैसले से सहमत थे।
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