प. बंगाल में महिलाओं से दुष्कर्म के दोषियों के लिए फांसी की सजा के प्रावधान वाला अपराजिता महिला एवं बाल (प. बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक-2024 मंगलवार को विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हो गया। हालांकि, चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। राज्यपाल व राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।
This story is from the September 04, 2024 edition of Amar Ujala.
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