जेल में रखने के लिए जमानत शर्तें नहीं हो सकतीं औजार: सुप्रीम कोर्ट
Amar Ujala|September 27, 2024
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत: शीर्ष कोर्ट ने कहा - केस पूरा होने में अत्यधिक देरी और जमानत देने की उच्च सीमा एकसाथ नहीं चल सकती
जेल में रखने के लिए जमानत शर्तें नहीं हो सकतीं औजार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांविधानिक अदालतें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आरोपी को बिना सुनवाई जेल में रखने के लिए पीएमएलए की सख्त जमानत शर्तों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकतीं। यह आरोपी के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

शीर्ष कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। बालाजी ने जमानत याचिका खारिज करने के चेन्नई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, बालाजी गिरफ्तारी के बाद 15 माह से अधिक वक्त से जेल में हैं। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा-4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए न्यूनतम सजा तीन साल है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है।

मामले में 2,000 से अधिक आरोपी और 600 से अधिक गवाह होने का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है। मुकदमा पूरा होने में अत्यधिक देरी और जमानत देने में देरी एकसाथ नहीं चल सकती।

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