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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष का रिकॉल आवेदन हुआ खारिज
Amar Ujala|October 24, 2024
हाईकोर्ट में सभी वादों को एक साथ सुनने के आदेश को दी थी चुनौती, अब 6 नवंबर को सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष का रिकॉल आवेदन हुआ खारिज

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। सभी वादों को एक साथ सुनने के आदेश के विरोध में दाखिल रिकॉल आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब छह नवंबर को सुनवाई होगी और मामले में वाद बिंदु तय किए जाएंगे। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है।

कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था। वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में फैसला आने पर मुस्लिम पक्ष ने वादों को एक साथ सुनने के आदेश के खिलाफ दाखिल किए गए रिकॉल आवेदन पर सुनवाई करने की प्रार्थना की थी। इस पर दोनों पक्षों ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं।

この記事は Amar Ujala の October 24, 2024 版に掲載されています。

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष का रिकॉल आवेदन हुआ खारिज
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