संकटग्रस्त एडटेक कंपनी बायजू को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उसने बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलएटी के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें बायजू को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ के बकाया भुगतान को मंजूरी दी गई थी। पीठ ने बीसीसीआई को 158.9 करोड़ की निपटान राशि ऋणदाताओं की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया।
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