लोकपाल के आदेश की अवहेलना, बीमा कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि नागरिकों को दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अदालत ने लोकपाल के आदेश की अवहेलना करने पर एक बीमा कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही अदालत ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और वित्त मंत्रालय को बीमा कंपनियों पर बीमा लोकपाल के आदेशों का पालन करने को लेकर नजर रखने के लिए एक समिति बनाने पर विचार करने का आदेश दिया।
Bu hikaye Dainik Bhaskar Mumbai dergisinin December 11, 2024 sayısından alınmıştır.
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मेरे कार्यकाल में वित्त मंत्रालय-आरबीआई के बीच रिश्ते 'सबसे अच्छे' रहे : दास
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